1 जनवरी से कटेगी आपकी जेब, डिजिटल पेमेंट होगा महंगा


नोटबंदी के बाद देशवासियों को हो रही कैश की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो विशेष छूट देने का ऐलान किया था, वह 31 दिसंबर के बाद खत्म हो रही है। अगर आपके पास अभी भी पर्याप्त कैश नहीं है तो नए साल पर आपकी जेब जरूर कट सकती है।


1 जनवरी 2017 के बाद देशवासियों की जेब पर किस तरह से बोझ पड़ने वाला है और अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपका खर्चा भी बढ़ने वाला है।

1: सभी बैंकों ने 31 दिसंबर तक सभी डेबिट कार्ड भुगतान पर छूट की घोषणा की थी जो नए साल पर खत्म हो जाएगी। यह अधिकतम 2.5 प्रतिशत होता है, जो नोटबंदी के बाद नहीं दिया जाता था। लेकिन 1 जनवरी से लोगों को यह देना पड़ेगा।

2: कार्ड से 2000 रुपये तक पैमेंट करने पर सर्विस टैक्स में छूट थी, जो 31 दिसंबर के बाद आधी रात से खत्म हो जाएगी।

3: एक जनवरी से डेबिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले चार्ज में 1000 रुपये तक के लेनदेन के लिए अधिकतम 0.25 फीसदी और 1000-2000 रुपये के बीच लेनदेन के लिए 0.5 फीसदी चार्ज लगेगा।


4: सरकार ने 31 दिसंबर तक किसी भी एटीएम से पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगने की घोषणा की थी, लेकिन आज आधी रात के बाद वह खत्म हो जाएगी।

5: अभी तक इंटरनेट बैंकिंग पर की जाने वाली ट्रांजेक्शन पर सरकार ने छूट दी हुई थी, लेकिन 31 दिसंबर के बाद यह खत्म हो जाएगी। अब आपको NEFT के जरिए 10000 रुपए तक ट्रांसफर में ढाई रुपए, 10000 रुपए से 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने में 5 रुपए, 1 से 2 लाख रुपए ट्रांसफर पर 15 रुपए और 2 लाख रुपए से अधिक की राशि के ट्रांसफर पर 25 रुपए फीस चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा सर्विस टैक्स भी चुकाना होगा।

6: सरकार ने नोटबंदी के बाद अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा (USSD) के माध्यम से 1,000 रुपए से ज्यादा का धन भेजने पर 50 पैसे शुल्क तय किया था, जो 31 दिसंबर के बाद खत्म हो जाएगा। यूएसएसडी के माध्यम से फीचर फोनों पर बैंकिंग लेनदेन किए जाते हैं। 1 जनवरी से यह डेढ़ रुपए लगेगा।


7: 31 दिसंबर के बाद से ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर भी सर्विस चार्ज लगेगा।

8: पेटीएम करने वाले ग्राहकों के लिए भी यह खबर काफी निराश करने वाली है। क्योंकि अब पेटीएम अपने केवाईसी ग्राहकों पर 1 फीसदी और नॉन केवाईसी ग्राहकों पर 4 फीसदी चार्ज वसूलेगा।

9: 1 जनवरी के बाद आप 500 और 1000 रुपये के 10 नोटों से ज्यादा के साथ पकड़े गए तो आपको 5 गुणा जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

10: अब आप 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं बदल सकते। हालांकि आरबीआई में सिर्फ वह लोग ही पैसे बदल सकते हैं जो 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के बाहर थे।

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